३०/९/२०२६ (बुधवार) | आश्विन | पंचमी | कृत्तिका

विशेष सूचना


पूजन संबंधी नियम

  • श्रावण के सोमवार एवं महा शिवरात्रि के अतिरिक्त अन्य किसी भी दिन सूर्यास्त के पश्चात शिव लिंग पर जल न चढावे।
  • सभी देवी देवताओं के समक्ष स्थापित उनके चरण चिन्ह की ही पूजा करें एवं उस पर ही पुष्प प्रसाद अर्पित करें।
  • शिव लिंग के अतिरिक्त किसी भी देव मूर्ति का स्पर्श (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) सामान्यतः वर्जित है।

पूजा कूपन (रसीद) संबंधी जानकारी

भक्तों को सूचित किया जाता है की पूजा कूपन(रसीद) की राशि में ही ब्राहमण दक्षिणा इत्यादि सम्मिलित है इसलिए पूजा करने वाले पुजारी को कोई दक्षिणा या कोई राशि न दें।

अगर कोई पुजारी दक्षिणा की मांग करता है, कर्म के नाम पर किसी प्रकार का शोषण किया जाता है, पुजारी यजमान के साथ अभद्र व्यव्हार करता है तो इन सबकी लिखित शिकायत, शिकायत पति में दाल दे एवं शिकायतकर्ता अपना नाम एवं पूरा पता तथा मोबाइल नंबर भी लिखे।

अगर किसी पुजारी के गले में पहचान पत्र नहीं है तथा वो लाल रंग का कुरता नहीं पहने हो तो उनसे पूजा न करावें। ऐसे पुजारी हमारे मंदिर के पुजारी नहीं है।

मंदिर में विवाह हेतु नियमावली

  • वर वधु का बालिग होना आवश्यक है (वधु 18 वर्ष एवं वर 21 वर्ष)।
  • विवाह में दोनों के माता पिता की उपस्थिति अनिवार्य है। जीवित नहीं रहने पर मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ नजदीकी रिश्तेदार का रहना अनिवार्य है।
  • वर वधु तथा उसके माता पिता का सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की छाया प्रति देना होगा।
  • वर वधु को दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फोटो लाना अनिवार्य है।
  • विवाह समय — दिन में 2:00 बजे से संध्या 5:00 बजे तक। संध्या 5:00 बजे के बाद निबंधन नहीं होगा।
  • विवाह हेतु दोनों पक्षों द्वारा मिलाकर मंदिर का सहयोग राशि ₹1102.00 तथा विवाह प्रमाण पत्र निबंधन डाक से मांगने हेतु ₹100 अलग से।
  • विवाह हेतु अग्रिम निबंधन का प्रावधान नहीं है, विवाह के दिन ही निबंधन होगा।
  • भोजन / नास्ता के लिए तृतीय तल पर जगह निर्धारित है। विवाह स्थल पर कुछ भी नहीं खायें/पियें।
  • हर हाल में 9:00 बजे रात्रि के पहले मंदिर खाली करना होगा।

संपर्क: श्री मनोज झा — मोबाइल: 9934954345

FIR के सम्बन्ध में सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की किसी सामान के खोने या पॉकेट मारी से सम्बंधित जानकारी का आग्रह करने के पहले स्थानीय थाने में आप इस सम्बन्ध में FIR करें।

FIR के पश्चात थाने के अधिकारी स्वयं आकर के CCTV देखने का कष्ट करेंगे।

FIR के पहले कैमरा दिखाने का आग्रह न करें।

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